देवास

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक देवास  पुनीत गेहलोद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) एच.एन. बाथम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात एवं टीम द्वारा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु विशेष अभियान सतत रूप से जारी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा, जन-जागरूकता एवं शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख कार्यवाही:
धारा 185 – शराब पीकर वाहन चलाना
प्रथम अपराध पर: ₹10,000/- जुर्माना या 06 माह की सजा या दोनों
बार-बार उल्लंघन पर: दंड की राशि एवं सजा दोनों में वृद्धि का प्रावधानअब तक की गई कार्यवाहियाँ (01 जुलाई 2025 से अब तक):
शराब पीकर वाहन चलाने पर कुल 107 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
अब तक 111 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु संबंधित परिवहन अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया।
माननीय न्यायालय द्वारा 42 चालकों को कुल ₹7,08,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 07.10.2025 को की गई कार्यवाही:
शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गई।

परमिट शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही:
मैरिज/पिकनिक परमिट पर यात्री परिवहन करने वाले निम्न वाहनों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की गई:


MP41P1840,MP44P0210,MP50P1868,MP13ZN1296 इन वाहन चालकों को माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया ।

सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि
शराब पीकर वाहन न चलाएँ।
वाहन संचालन के समय पूर्ण सतर्कता एवं नियमों का पालन करें।
हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
तेज गति, लापरवाही एवं स्टंट से परहेज़ करें।यातायात नियमों का पालन केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की जान की सुरक्षा का माध्यम है। सुरक्षित यात्रा, जिम्मेदार नागरिक – यही हमारा उद्देश्य है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button