देवास

देवास पुलिस द्वारा 15 दिवसीय विशेष यातायात जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान


अभियान के दसवें दिन 301 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 75,500/- का समन शुल्क वसुला
05 स्थानो पर आयोजित किये यातायात जागरुकता कार्यक्रम
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार दिनांक 08 सितम्बर 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक चलाये जा रहे 15 दिवसीय विशेष यातायात अभियान की शुरुआत देवास पुलिस द्वारा की गई है । इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है । यह अभियान माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है । इस विशेष अभियान के तहत निम्नलिखित उल्लंघनों पर की जा रही है सख्त कार्यवाही:
तेज गति से वाहन चलाना ।
बिना हेलमेट / बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना ।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना । 

वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ।
नशे की हालत में वाहन चलाना ।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग ।
ओवरलोडिंग वाहन ।
बिना लाइसेंस, फिटनेस, परमिट के वाहन चलाना ।

                    उक्त अभियान जिला देवास अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवास  पुनीत गेहलोद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)  जयवीर सिंह भदौरिया,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  सौम्या जैन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में समस्त एसडीओपी पुलिस के नेतृत्व में जिलेभर में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है ।
                      इसी क्रम में देवास जिले अन्तर्गत भी 15 दिवस तक प्रभावी रूप से चेकिंग की जा रही है । दिनांक 17.09.2025 को देवास जिला अन्तर्गत 22 नाकाबंदी प्वाइंट लगाकार प्रभावी चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः
धारा 112/183(1) मोटर व्हीकल एक्ट : तेजगति से वाहन चलाने पर कार्यवाही
उक्त धारा के तहत 46 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹5,000/- का समन शुल्क वसुला गया ।
धारा 129/194(D) मोटर व्हीकल एक्ट : बिना हेलमेट के वाहन चलाना
उक्त धारा के तहत 88 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 20,500/- का समन शुल्क वसुला गया ।
धारा 138/194(B) मोटर व्हीकल एक्ट : बिना सीटबेल्ट के वाहन चलाना
उक्त धारा के तहत 67 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 27,500/- का समन शुल्क वसुला गया ।
धारा 21(25)/184(c) मोटर व्हीकल एक्ट : वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करना
उक्त धारा के तहत 09 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 2,000/- का समन शुल्क वसुला गया ।


धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट : शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्यवाही
उक्त धारा के तहत 03 वाहन चालकों के वाहन जप्त कर इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा ।
धारा 116/177 मोटर व्हीकल एक्ट : रॉंग साईड वाहन चलाने पर कार्यवाही
उक्त धारा के तहत 84 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 10,000/- का समन शुल्क वसुला गया ।
धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट : बिना लायसेसं वाहन चलाने पर कार्यवाही
उक्त धारा के तहत 03 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 5,500/- का समन शुल्क वसुला गया ।
धारा 56/192 मोटर व्हीकल एक्ट : बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर कार्यवाही
उक्त धारा के तहत 01 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 5,000/- का समन शुल्क वसुला गया ।

उक्त मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कुल 301 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 75,500/- का समन शुल्क वसुला गया है । साथ ही अभियान के अंतर्गत देवास पुलिस द्वारा विद्यालयों,कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राहवीर योजना, हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट योजना आदि का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है । इसी क्रम में यातायात जागरूकता कार्यक्रम एसडीओपी एवं थाना प्रभारी महोदय द्वारा आयोजित किये गये ।
नागरिकों से अपील
देवास पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे स्वयं तथा अपने परिजनों की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन करें
हमेशा सीट बेल्ट लगाएं ।
हेलमेट पहनें ।
नाबालिगों को वाहन न दें ।
तेज गति व लापरवाही से बचें ।
नशे की हालत में वाहन न चलाएं ।

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