देवास

सोनकच्‍छ में पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट में खाद्य पदार्थो के नमूले लेने की कार्यवाही की


बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर दो दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई
    देवास जिले के नागरिकों को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले इसके लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी सोनकच्‍छ ज्योति जाटव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी  सुरेंद्र ठाकुर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी  धर्मेंद्र वर्मा, नमूना सहायक  प्रदीप लकड़े द्वारा गुरूवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुविभाग सोनकच्छ अंतर्गत इंदौर भोपाल हाइवे  स्थित पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट के अंदर किराए से संचालित दुकानों से खाद्य सामग्री आमला, लड्डू, अचार एवं कुल्फी के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए तथा दो दुकानों बादल चूर्ण एवं आमला अमृत को बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर सीलबंद करने की कार्यवाही की गई।

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