देवास

आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई कर एक प्रकरण दर्ज किया



देवास, 24 अप्रैल 2025/  कलेक्टर  ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के दल द्वारा गत दिवस वृत बागली ब में टिलियां खेडी स्थित तंवर ढाबे हाटपिपलिया रोड से विदेशी मदिरा व्हिस्की की 46 बोतल, विदेशी मदिरा व्हिस्की के कुल 70 पाव, बियर की 86 केन कुल 91.84 बल्क लीटर मदिरा जप्त कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत 01 प्रकरण दर्ज किया गया है। जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 73255 रुपये है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक दिनेश भार्गव, डी पी सिंह, निधि शर्मा ,कैलाश मोद आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, दीपक निहाल खत्री, सनद ओझा विकास गौतम, शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही  निरंतर जारी रहेगी।

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