जिले के युवा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेकर स्वयं का उद्योग स्थापित करें

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देवास,महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद ने बताया कि देवास जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जिले के सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के ऑनलाइन आवेदन शासन के पोर्टल samast.mponline.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है। विनिर्माण/सेवा/खुदरा व्यवसाय क्षेत्र का उद्यम स्थापित करने के लिये देवास जिले के इच्छुक 18 से 45 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियॉ जो आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, 8वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), समग्र आयडी, पेनकार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, आयकरदाता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि के साथ उद्योग/सेवा/व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिर्पोट के साथ samast.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवश्यक अर्हताए
योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो । इस योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त ऋण पर परियोजना प्रांरभ होने के उपरांत 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा प्रचलित दर पर CGTMSE शुल्क अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र मे 50 हजार रूपये से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा क्षेत्र/खुदरा व्यवसाय हेतु 50 हजार रूपये से 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से परियोजना प्रांरभ करने हेतु उपलब्ध होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, वृद्धाश्रम के पास राजोदा रोड देवास में कार्यालयीन समय में आकर संपर्क कर सकते हैं।




