आबकारी विभाग के दल ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही कर दो व्यक्ति को किया गिरफ्तार

देवास 15 अप्रैल 2025/ देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल ने मुखबिर की सूचना पर खातेगांव बायपास स्थित शेखावत ढाबे से विदेशी मदिरा व्हिस्की की 3 बोतल, किंगफिशर बियर की कुल 12 बोतल एवं 12 केन ,हंटर बियर की कुल 11 बोतल एवं 26 केन, पावर 10000 की कुल 19 बोतल एवं 7 केन बियर एवं बुडवाइजर मैग्नम की कुल 5 केन देसी मदिरा प्लेन के कुल 19 पाव एवं देसी मदिरा मसाला के कुल 12 पाव जप्त किए गए जप्त मदिरा की कुल मात्रा 66.63 बल्ब लीटर है । कार्यवाही में मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 341 (क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 23075 रुपए है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई,प्रेम यादव , दिनेश भार्गव कैलाश जामोद आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार,आबकारी आरक्षक नितिन सोनी, बालकृष्ण जायसवाल, अरविंद जीनवाल ,शंकर लाल सैनिक संतोष,अनिल चोहान,अनिल,अनिल अकोडिया शामिल थे। जिले आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
इसके अलावा आबकारी विभाग के दल ने मुखबिर की सूचना पर राधागंज स्थित रिहायशी मकान से 110 केन बीयर, 12 बोतल विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त की।
मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 31500 रुपए है।