आबकारी विभाग देवास एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय पर संयुक्त कार्रवाई 219.84 बल्क लीटर मदिरा जप्त की

आबकारी विभाग देवास एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल ने अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय पर संयुक्त कार्रवाई 219.84 बल्क लीटर मदिरा जप्त की
देवास, 24 जनवरी 2025/ देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की सूचना पर उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी धर्मेंद्र जोशी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी भोपाल जहांगीर खान के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक श्री रमेश जाटव, जिला आबकारी दल देवास की उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा खातेगांव उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया ने खातेगांव के ग्राम पलाशी में संयुक्त कार्यवाही कर आरोपी के अधिपत्य के रहवासी मकान से कुल 219.84 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। जप्त मदिरा में 19 पेटी पावर कुल बियर, 03 पेटियों में देशी मदिरा प्लेन के कुल 118 पाव, 01 पेटी सुपर मास्टर व्हिस्की पाव, 01 पेटी जिप्सी पाव व्हिस्की, 02 पेटी बैगपाइपर व्हिस्की पाव, 01 पेटी ऑफिसर चॉइस व्हिस्की पाव, खुली पेटियों में एमडी व्हिस्की के 13 पांव, 26 पांव 8 पीएम व्हिस्की के जप्त किए गये। मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने से आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) एवं (34)(2) में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जप्त सामग्री का बाज़ार मूल्य लगभग 91 हजार 585 रूपए है। कार्रवाई में आबकारी आरक्षक शंकरलाल परते, भगत परते, विकास गौतम, रैकवार, आबकारी आरक्षक एवं सैनिक, संजय शर्मा, अनिल चौहान शामिल थे। जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।