देवास

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में बज रहे डी.जे. पर की कार्यवाही



थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में बज रहे डी.जे. पर की कार्यवाही
वाहन संचालक पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही।

डीजे संचालक आम रोड़ पर कर  रहा था तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण,देवास पुलिस द्वारा जप्त किया डीजे वाहन।
संक्षिप्त विवरण:- पुलिस अधीक्षक देवास  पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये है साथ ही जिला दण्डाधिकारी देवास  ऋतुराज सिंह द्वारा आदेश क्रमांक 1286/एडीएम/रीडर/एफ-40/2025, देवास, दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आगामी दो माह हेतु डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । आदेश के उल्लंघन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है ।
जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)  जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास  दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र  शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही कर रही है । इसी क्रम में दिनांक 14.05.2025 को थाना औद्योगिक क्षेत्र को कैलादेवी रोड़ के पास तेज आवाज में डी.जे. बजाने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर वाहन क्रमांक MP13GA4293 के चालक मनीष पिता जीवन झारोलिया उम्र 30 साल निवासी महकाल कलोनी देवास के विरूद्ध अपराध क्रं. 444/14.05.2025 धारा 223 बीएनएस,7/15 म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का अपराध पंजीबदेध कर डी.जे. वाहन जप्त कर विवेचना में लिया गया एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जावेगा ।
सराहनीय कार्य उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र  शशिकांत चौरसिया, प्रआर नंदकिशोर,आर अतुल की सराहनीय भूमिका रही ।

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