अवैध पटाखा भंडारण पर प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही, मकान से ₹10 लाख से अधिक के पटाखे जप्त

अवैध पटाखा भंडारण पर प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही, मकान से ₹10 लाख से अधिक के पटाखे जप्त
आमजन की सुरक्षा एवं संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही।
अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण की सूचना पर तत्काल प्रशासन ने की कार्यवाही। तहसीलदार एवं थाना के संयुक्त टीम ने दी दबिश |
चंद्र तारा कॉलोनी स्थित मकान से 87 प्रकार के पटाखों के कुल 21 कार्टन जप्त, अनुमानित कीमत ₹10,00,558/-रुपए ।
अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को किया गिरफ्तार।
आमजन की सुरक्षा एवं संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिले में प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से पटाखों के अवैध भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।घटना का संक्षिप्त विवरण मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चंद्र तारा कॉलोनी, देवास स्थित मकान नंबर 281 में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच कर दबिश दी।कार्यवाही एवं जप्ती
टीमों द्वारा रजत अग्रवाल पिता स्वर्गीय मूलचंद अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नंबर 281, चंद्र तारा कॉलोनी, देवास के मकान पर दबिश के दौरान मकान से 87 विभिन्न प्रकार के पटाखों के कुल 21 कार्टन पाए गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹10,00,558/- रुपये है। पुलिस द्वारा उक्त पटाखों को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 351/2026, धारा 288 BNS धारा 163(1) BNSS एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।घटना का संक्षिप्त विवरण मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चंद्र तारा कॉलोनी, देवास स्थित मकान नंबर 281 में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच कर दबिश दी।कार्यवाही एवं जप्ती
टीमों द्वारा रजत अग्रवाल पिता स्वर्गीय मूलचंद अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नंबर 281, चंद्र तारा कॉलोनी, देवास के मकान पर दबिश के दौरान मकान से 87 विभिन्न प्रकार के पटाखों के कुल 21 कार्टन पाए गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹10,00,558/- रुपये है। पुलिस द्वारा उक्त पटाखों को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 351/2026, धारा 288 BNS धारा 163(1) BNSS एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
रजत अग्रवाल पिता स्वर्गीय मूलचंद अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नंबर 281 चंद्र तारा कॉलोनी, देवास।अवैध पटाखा भंडारण एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही जिले में प्रशासन द्वारा पटाखों के अवैध भंडारण एवं विक्रय पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित लाइसेंस शर्तों, भंडारण क्षमता एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, ताकि संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोका जा सके तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।आमजन से अपील
आमजन से अपील की जा रही है कि रहवासी क्षेत्रों में पटाखों का अवैध भंडारण गंभीर दुर्घटना एवं जनहानि का कारण बन सकता है। यदि आपके आसपास इस प्रकार का अवैध भंडारण किया जा रहा है, तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम अथवा डायल-112 पर सूचना दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्यवाही की जा सके। आपकी सतर्कता आपके परिवार, बच्चों एवं आसपास रहने वाले नागरिकों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।




