
देवास 09 दिसम्बर 2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय प्रकाश मिश्र ने प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जागरूक किया जाएगा। प्रचार वाहनों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र ने आमजन से अपील की है कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है किसी की हार नहीं होती है। इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेषनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायषुल्क की राषि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अभिलाषा एन. मवार ने बताया कि 14 दिसम्बर को देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में वर्ष की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों 3807 लंबित प्रकरण एवं 5000 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु चिन्हित किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु संपूर्ण जिले में बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 26 बैठकें आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेषन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेषन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीशगण श्री विकास शर्मा, श्री उमाशंकर अग्रवाल, श्री आदेश कुमार जैन, श्री अभिषेक गौड़, श्री मनीष सिंह ठाकुर, श्री राजेन्द्र पाटीदार, श्री यशपालसिंह, श्रीमती अनुसिंह, सीजेएम डॉ. रविकांत सोलंकी, जिला रजिस्ट्रार श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, व्यवहार न्यायाधीशगण श्री युवराजसिंह, श्रीमती निकिता पांडे, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्रीमती किरणसिंह, श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, श्री सौरभ जैन, सुश्री चंद्रा पवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, श्री विश्वजीत झा कार्यपालन यंत्री सहित म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर पालिका निगम के अधिकारीगण तथा न्यायिक एवं विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारीगण उपस्थित थे।