मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत सोनकच्छ में जागरूकता शिविर हुआ आयोजित

देवास, 23 मई 2025/ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास ने बताया कि सोनकच्छ में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 100 से अधिक युवाओ ने भाग लिया। शिविर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जिले के सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछडा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई।
शिविर में बताया गया कि योजना अंतर्गत विनिर्माण/सेवा/खुदरा व्यवसाय क्षेत्र का उद्यम स्थापित करने के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये, आवेदन दिनांक को आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए, आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त ऋण पर परियोजना प्रांरभ होने के उपरांत 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान तथा प्रचलित दर पर CGTMSE शुल्क अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 50 हजार रूपये से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा क्षेत्र/खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार रूपये से 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से परियोजना प्रांरभ करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।