देवास

वर्ष 2008 में बागली के अपहरण एवं हत्या संबंधी सनसनीखेज प्रकरण में फरार आरोपी 17 वर्षों बाद देवास पुलिस की गिरफ्त में





ऑपरेशन हवालात के तहत देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।

तीन आरोपियो में अन्य दो आरोपी 2010 में आजीवन कारावास से हुए दण्डित।

तीसरा अभियुक्त 17 वर्षों से कानूनी शिकंजे से था दूर।

संक्षिप्त विवरणः वर्ष 2008 में 3 आरोपीयो 1.मानसिंह पिता समंदर सिंह राजपूत निवासी पिपलियाखुर्द भौंरासा 2.ज्ञानसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी ग्राम बोलासा भौंरासा 3.अमरीश पिता कालीचरण राजोरिया निवासी ग्राम रासनोल थाना मौ जिला भिंड,उक्त तीनो ने मिलकर बागली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपहरण करने के पश्चात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक कर भाग गए थे ।

जिस पर से थाना बागली में अपराध क्रमांक 76/2008 धारा 364,365,302,34 भादवि एवं 3(2)(V) SC/ST Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दो आरोपी को वर्ष 2008 में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था,जिन्हें 2010 में माननीय विशेष न्यायालय देवास द्वारा आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंड दिया गया था, उक्त प्रकरण का मुख्य मास्टरमाइंड एक आरोपी वर्ष 2008 से फरार था जो पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा था, आरोपी अपने निवास स्थान पर न रहकर अज्ञात स्थान पर रहने लगा, जिसकी तलाश पुलिस ने विभिन्न स्थानों दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन आदि स्थान पर तलाश करने के पश्चात लगातार तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार किया । आरोपी लगातार अपने को पुलिस से बचाने के लिए एवं कार्यवाही से बचने के लिए कई मोबाइल एवं अलग-अलग सिम का उपयोग कर एवं एक निश्चित स्थान पर न रहकर अपना निवास स्थान बदलकर रह रहा था,आरोपी अमरीश पिता कालीचरण राजोरिया उम्र 59 साल निवासी ग्राम रासनोल थाना गोहद जिला भिंड को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के कब्जे से चार मोबाइल प्राप्त हुए हैं आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा ।
       जिला पुलिस अधीक्षक  पुनीत गेहलोद महोदय के द्वारा 01 नवम्‍बर 2024 से सम्पूर्ण जिलें मे ऑपरेशन हवालात” की शुरूआत  की गई है। जिसके अंतर्गत लंबे समय से फरार इनामी बदमाश एवं साथ ही गंभीर अपराधों मे फरार आरोपियों की त्‍वरित गिरफ्तारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
        इसी अनुक्रम में माननीय न्यायालय बागली से अपराध क्रमांक 76/2008 धारा 364,365,302 भादवि में एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 41/2008 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  सौम्या जैन,अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागली  सृष्टि भार्गव के मार्गदर्शन में,थाना प्रभारी बागली  मनीषा दांगी,चौकी प्रभारी चापड़ा  उपेन्द्र नाहर के नेतृत्व में ऑपरेशन हवालात” के तहत विशेष टीम गठित की थी । जो कि मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रत्‍यनशील थी ।
        दिनांक 09.04.2025 को पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई जिस पर से आरोपी की धरपकड़ हेतु पुलिस टीम ने रवाना होकर सफलता पूर्वक फरार स्थाई वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया जिसे माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश करेंगे ।

        ऑपरेशन हवालात के तहत जिलास्तरीय गठित विशेष टीम एवं थाना बागली के समन्वित प्रयास के फलस्वरूप आरोपी को गिरफ्तार किया गया । उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक देवास ने पुरी टीम को 10 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है
         उल्लेखनीय है कि देवास पुलिस द्वारा ऑपरेशन हवालात” के तहत 1 नवम्‍बर 2024 से आज दिनांक तक 5 वर्ष के 163,10 वर्ष के 152 एवं 15 से अधिक वर्ष के 23 कुल 338 फरार/स्थाई/गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन पर कुल 64,000/- रुपए का ईनाम उद्घोषित था ।

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