कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 08 तहसीलदारों पर लगाया अर्थदण्ड

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 08 तहसीलदारों पर लगाया अर्थदण्ड
देवास, कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत अधिसूचित सेवाओं का समयावधि में निराकरण नहीं करने पर जिले 08 तहसीलदारों पर दण्ड लगाया है। जिसमें अधिसूचित सेवाओं का समयावधि में निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार कन्नौद राकेश कुमार यादव पर 03 हजार रूपये, तहसीलदार सोनकच्छ संजय गर्ग पर 02 हजार 500, अपर तहसीलदार सोनकच्छ लखनलाल सोनानिया पर 02 हजार 500 रूपये, तहसीलदार देवास रवि शर्मा पर 02 हजार 500 रूपये, नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद नेहा शाह पर 02 हजार 500 रूपये, नायब तहसीलदार पीपलरावां योगेन्द्रसिंह राठौर पर 02 हजार 500 रूपये, नायब तहसीलदार टप्पा बरोठा दीपिका परमार पर 500 रूपये, नायब तहसीलदार बागली नीरज प्रजापति पर 500 रूपये की शास्ती अधिरोपित की है।