जिले में अवैध शराब के संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी-कलेक्टर ऋतुराज सिंह

जिले में अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर
10 प्रकरण किए दर्ज
जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 62 हजार 940 रुपए
देवास, कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिला आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध शराब के संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर सख्ती कार्रवाई करें। जिले में जहां कहीं भी अवैध शराब का परिवहन, विक्रय और संग्रहण हो रहा है, उन भी सख्त कार्रवाई करें।
सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि कलेक्टर सिंह ने अवैध शराब के संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिंह के आदेश के परिपालन में जिले में आबकारी विभाग द्वारा सख्ती से लगातार कार्रवाईयां की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में आबकारी दल ने देवास शहर में वृत (अ) एवं व्रत सोनकच्छ एवं कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध की गई। कार्रवाई ग्राम नागूखेड़ी, बांगर, टोंकखुर्द के ग्राम चौबारा, सोनकच्छ में ईट भट्टा रोड राजपूत ढाबा, वृत खातेगांव में ग्राम तिवडिया गोपालपुर एवं कन्नौद में संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किए। कार्रवाई में कुल 3 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, देसी मदिरा प्लेन के 154 पाव 12 बीयर केन एवं 500 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद हुआ तथा लाहन को विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में 10 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 62 हजार 940 रुपए है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक, डी पी सिंह, निधि शर्मा, उमेश स्वर्णकार, विजय कुचेरिया एवं कैलाश जामोद आबकारी मुख्य आरक्षक विकास गौतम, दीपक, निहाल खत्री, परते गोविंद निकिता आरक्षक सैनिक केदार चौधरी सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।