देवास

जिले में अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई



आबकारी विभाग ने सोनकच्छ शहर में ढाबों एवं होटलों पर कार्रवाई कर बीयर, व्हिस्की ,देशी मदिरा जप्त की

कार्रवाई में 40 पेटी मदिरा जप्त कर एक प्रकरण धारा 34(2) के तहत किया दर्
      देवास, 23 अप्रैल 2025/  कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त  मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई आबकारी की सयुंक्त टीम ने सोनकच्छ स्थित अमृतसरी तड़का ढाबे से विदेशी मदिरा व्हिस्की की 10 बोतल, बियर की 6 केन एवं देसी मदिरा प्लेन के 8 पाव जप्त कर एक प्रकरण कायम किया गया। इसके पश्चात मुखबिर की सूचना पर सोनकच्छ स्थित सिद्धिविनायक ढाबे पर विधिवत सर्चिंग की कार्रवाई करने पर ढाबे के ऊपर वाले कमरे से देसी मदिरा प्लेन की 24 पेटी एवं पावर बियर केन की कुल 16 पेटी इस प्रकार कुल 40 पेटी  जिसमें कुल 408 बल्क लीटर मदिरा जप्त कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत 01 प्रकरण दर्ज किया गया है, जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 153000 रुपये है ।
   आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, डी पी सिंह, निधि शर्मा, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, कैलाश जामोद आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, दीपक निहाल खत्री सनद ओझा विकास गौतम,निकिता परमार, सैनिक किशोर सिसोदिया अनिल सिसोदिया, सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही  निरंतर जारी रहेगी।

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